संत रविदास स्वरोजगार योजना तथा डॉ.भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

Betul Mirror News। मप्र राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल की संचालित योजनांतर्गत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बैतूल द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना तथा डॉ.भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कार्यपालन अधिकारी बैतूल ने बताया कि योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के पात्रताधारी आवेदक जो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते है। उनके आवेदन आमंत्रित कियेगए हैं। आवेदक द्वारा samast.mponline.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है अथवा कार्यालय कलेक्टर शाखा जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित बैतूल कक्ष क्रमांक एस-25 में सम्पर्क कर सकते हैं।

संत रविदास स्वरोजगार योजना

संत रविदास स्वरोजगार योजनांतर्गत विनिर्माण इकाई के लिए न्यूनतम 1 लाख से अधिकतम 50 लाख तक परियोजना लागत होगी। सेवा सर्विस इकाई खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से अधिकतम 25 लाख तक परियोजना लागत होगी। ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा। संत रविदास स्वरोजगार योजना के लिए आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो इसके लिए सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जिले का मूल निवासी हो सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना

इस योजनांतर्गत सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिए राशि 10 हजार से 1 लाख होगी। ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा। डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो इसके लिए सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जिले का मूल निवासी है सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो तथा आवेदक अनपढ़ /शिक्षित व्यक्ति भी कर सकता है। आवेदक आयकर दाता न हो।

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