बैतूल। चिचोली के एक निजी स्कूल संचालक के खिलाफ फीस पेनल्टी के नाम पर पालकों को दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने स्कूल संचालक के खिलाफ फीस से ज्यादा राशि वसूल कर शिक्षा संस्थान के संचालन करने का भी आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता महेंद्र पिता छोटेलाल राठौर, रीमा राठौर ने कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित ज्ञापन में महर्षि दयानंद हायर सेकेंडरी स्कूल चिचोली के संचालक अमित आर्य के खिलाफ शिकायत करते हुए स्कूल की मान्यता समाप्त करने की मांग की है।
गौरतलब है कि पूर्व में भी स्कूल संचालक के खिलाफ ब्लैंक चेक लेने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि स्कूल संचालक द्वारा विद्यार्थियों से प्रवेश पत्र के लिए भी 100 रू की राशि अलग से वसूल की जा रही है। बता दे कि वर्ष 2021 में मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया था कि स्कूल संचालक पालकों की परेशानी देखते हुए ही फीस वसूली कर सकेंगे, उन पर दबाव नहीं बना सकेंगे। इसके बावजूद देखा जा रहा है कि हर शैक्षणिक सत्र में लगातार फीस वसूली को लेकर निजी स्कूल संचालकों की मनमानी करने की शिकायते आ रही है।
ऐसे भेजे जा रहे मैसेज
ऐसे समस्त पालक जिन्होंने अभी तक सत्र 2023-24 की स्कूल फीस जमा नहीं की हैं, उन्हे अंतिम अवसर देते हुए सूचित किया जाता हैं कि वे अपनी बकाया स्कूल फीस 11 मई 2024 दिन-शनिवार तक जमा कर दें। अन्यथा 13 मई 2024 दिन-सोमवार से बकाया स्कूल फीस के साथ प्रतिदिन 10 रुपये का फाईन लगाया जाएगा।
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यदि 30 दिनों के भीतर अर्थात 8 जून, 2024 दिन सोमवार तक भी पालक द्वारा बकाया स्कूल फीस फाईन सहित भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित छात्र-छात्रा का नाम काट दिया जाएगा। पुनः प्रवेश के लिए पालक को बकाया स्कूल फीस व फाईन के साथ प्रचलित प्रवेश शुल्क जमा करना होगा, तत्पश्चात ही छात्र-छात्रा को पुनः स्कूल में प्रवेश दिया जा सकेगा।
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