बैतूल। 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी को बैतूल की पॉक्सो अदालत ने 3 वर्ष का कठोर कारावास और 3000 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी ने मंदिर से लौट रही बालिका से छेड़छाड़ की थी। अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) ने 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड़ करने और उसे जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अब्दुल सोहेल पिता अब्दुल बहाब (23) निवासी-बैतूल को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 354 IPC के अपराध में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास व 2 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 11(पअ)/12 पॉक्सो एक्ट के अपराध में दोषी मानते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास व 500 सौ रुपए का जुर्माना, धारा 323 IPC में 6 माह के कठोर कारावास, 500 सौ रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। इस मामले में ओम प्रकाश सूर्यवंशी ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अमित राय (एडीपीओ) ने बताया कि पीड़ित 13 वर्षीय बालिका ने 8 जनवरी 23 को पुलिस थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवायी थी की वह कक्षा 10वीं में पढ़ती है। 8 जनवरी 23 की रात 08 बजे वह अपनी सहेलियों के साथ मंदिर गई थी।आरती के बाद वह अपनी दोनों सहेलियों के साथ वापस आ रही थी। तभी उसके मोहल्ले का सोहिल अली आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ कर उसे अंधेरे में गली में खींच कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वह चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तू चिल्लाई या फिर यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता ने आरोपी से जैसे-तैसे अपना हाथ छुडाकर भागते हुए अपने घर आकर उसके भाई-बहनों को घटना के बारे में बताया। जब उसके भाई-बहन आरोपी को समझाने गये तो आरोपी ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी।