जिले में खुले पड़े बोरवेलों, कुंओं पर हुए अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन सख्त

सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

Betul News: जिले में खुले पड़े बोरवेलों, कुंओं पर हुए अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय खास तौर पर बोरवेल सुरक्षा से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस संबंध में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाने के निर्देश दिए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत बोरवेल सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सभी खुले बोरवेलों को तुरंत सील किया जाए और जो बोरवेल बंद हो चुके हैं उन्हें कांक्रीट या धातु के ढक्कनों से पूरी तरह से सील किया जाए। इन बोरवेलों की नियमित निगरानी भी की जाए, ताकि कोई भी दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा राजस्व सीमा में अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत होने वाली बोरिंग, ट्यूब बल खनन करने उपरांत कोई बोर ट्यूबवेल खनन खुले ना रहे इस संबंध में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के माध्यम से लोगों को यह बताया जाएगा कि खुले बोरवेल न केवल जानलेवा हो सकते हैं, बल्कि आसपास के बच्चों और जानवरों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकते हैं। लोगों से अपील की जाएगी कि वे किसी भी खुले बोरवेल को देखे तो तुरंत उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।

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