Crime News: बैतूल। मुलताई थाने क्षेत्र की एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके घर पर बार-बार बलात्कार करने वाले एक आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास, 8000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायालय मुलताई ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ उसे अकेला पाकर उसके ही घर में बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी रमेश मगरदे पिता छत्तू मगरदे उम्र 59 साल को सजा सुनाई है।
जुलाई 2020 में नाबालिग को पेट दर्द होने पर उसकी मां उसे महाराष्ट्र इलाज के लिए लेकर गई, तब वहां पर नाबालिग गर्भवती पाई गई। जिस पर डॉक्टर ने महाराष्ट्र पुलिस को सूचित किया। महाराष्ट्र पुलिस ने नाबालिग 14 वर्षीय बालिका से पूछताछ की। तब उसने आरोपी के द्वारा उसके साथ विगत डेढ़ 2 साल से डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर बार-बार बलात्कार करना बताया। (Crime News)
Crime News: 14 साल की बालिका से 2 साल तक डरा धमकाकर रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
तब महाराष्ट्र पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर मुलताई पुलिस को सौंप दिया था। मुलताई पुलिस की विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक तरुण भारद्वाज ने प्रकरण की असल कायमी करते हुए संपूर्ण विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध अंतिम अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। (Crime News)
जिस पर शुक्रवार को आरोपी रमेश मगरदे पिता छत्तू मगर्दे उम्र 59 साल मुल्ताई को धारा 450v भारतीय दंड संहिता में 7 साल का कारावास, 3000 रुपए का अर्थदंड, पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने की। (Crime News)