गला दबाकर चाकू मारा था, आरोपी को उम्रकैद

Betul Crime News:  आमला में 40 हजार रुपए की उधारी मांगना आमला के शिवपुरी निवासी कोयला व्यापारी राधेश्याम 38 साल को महंगा पड़ गया। पैसों की मांग से नाराज होकर दिलीप यदुवंशी नाम के युवक ने अपने साथी वस्तुलाल के साथ मिलकर राधेश्याम की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को मक्का के खेत में दफना दिया। यह सनसनीखेज वारदात 7 सितंबर 2021 को सामने आई थी। अब कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी दिलीप को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि दूसरा आरोपी वस्तुलाल सबूतों के अभाव में बरी हो गया है। फरियादी पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि राधेश्याम ने आरोपी दिलीप को 4 प्रतिशत ब्याज पर 40 हजार रुपए उधार दिए थे। उसी रकम की वसूली के लिए वह घर से निकला था। दिलीप ने राधेश्याम को अपने गांव बुलाया और फिर नवेगांव थाना क्षेत्र के एक मक्का खेत में ले जाकर शराब पिलाई। वहां दोनों आरोपियों ने मिलकर पहले गमछे से गला घोंटा और फिर पेट में छुरा घोंप दिया। हत्या के बाद शव को उसी खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया और राधेश्याम की बाइक को बेल नदी में फेंक दिया। राधेश्याम की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने आमला थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली तो वह आखिरी बार बोर्देही क्षेत्र में दिखा। वहीं उसकी निमोटी गांव के दो लोगों से बातचीत हुई थी। पुलिस ने जब दिलीप और वस्तुलाल से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सख्त साक्ष्य, डीएनए से लेकर फिंगरप्रिंट तक पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें, गिलास और हत्या के दौरान पहने गए कपड़े जब्त किए, जिनमें मृतक का खून लगा था। साथ ही डीएनए रिपोर्ट, कॉल डिटेल, लोकेशन और फिंगरप्रिंट के आधार पर कोर्ट में मजबूत साक्ष्य पेश किए गए। खास बात यह रही कि शव जिस जगह से मिला वह छिंदवाड़ा जिले के नवेगांव थाना क्षेत्र में था, जबकि राधेश्याम आमला (बैतूल) का रहने वाला था। इसके बावजूद तत्कालीन एसपी के निर्देश पर जांच बैतूल पुलिस से ही कराई गई, इसलिए केस आमला कोर्ट में चला। आमला एडीजे कोर्ट ने आरोपी दिलीप को हत्या के मामले में उम्रकैद और 300 रुपए जुर्माना, साथ ही साक्ष्य छिपाने के लिए 3 साल की सजा और 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दूसरा आरोपी वस्तुलाल सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

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