Betul Daily News – पवित्र नगरी मुलताई की तीन शराब दुकाने हमेशा के लिए बन्द
आबकारी अमले ने पहुंचकर कार्यवाही दी अंजाम, अवैध कारोबार पर रहेगी कड़ी नजर
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Betul Daily News – वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत होते ही शासन के निर्देश अनुसार आबकारी विभाग द्वारा पवित्र नगरी मुलताई में संचालित तीन शराब दुकाने हमेशा हमेशा के लिए बन्द किये जाने की कार्यवाही कर दी गई है। जिला आबकारी अधिकारी अंशुमान सिंह चढ़ार ने बताया कि अधीनस्थ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि, किसी भी स्थिति में पवित्र नगरी में शराब की अवैध खरीदी बिक्री न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यदि कोई अवांछित व्यक्ति अवैध शराब की खरीद फरोख्त करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाए।
राजपत्र के परिपालन में सतत गश्ती के निर्देश जारी
जिला आबकारी अधिकारी अंशुमान सिंह चढ़ार ने बताया कि शासन स्तर पर पवित्र नगरी मुलताई में तीन शराब दुकानों के संचालन बन्द करने के निर्णय पूर्व में लिया गया था। मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 47 दिनांक 14 फरवरी 2025 के परिपालन में मुलताई नगर पालिका परिषद अंतर्गत संचालित कम्पोजिट शराब दुकान क्रमांक 1,2 एवं नागपुर नाका स्तिथ शराब दुकान क्रमांक 3 बन्द करवा दी गई हैं। अब पवित्र नगरी में शराब बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई है।
आबकारी निरीक्षक सुरेंद्र देवांगन को लिखित निर्देश जारी किए गए हैं कि पवित्र नगरीय क्षेत्र नगर पालिका मुलताई में अवैध मदिरा संग्रहण, धारण, विक्रय पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रखे जाए। पवित्र नगरी में अधीनस्थ स्टाफ के साथ सतत गश्त एवं भ्रमण किया जाए। साथ ही अवैध सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आवश्यक होने पर अधिकारीयों को पुलिस विभाग का भी सहयोग लिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
- इनका कहना…
मध्य प्रदेश राजपत्र के परिपालन के अनुसार पवित्र नगरी मुलताई में संचालित सभी तीन दुकानें बन्द कराये जाने की कार्यवाही कर दी गई है। अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध शराब बिक्री के मामलों में तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाकर मुख्यालय को सूचित किया जाए।
अंशुमान सिंह चढ़ार, जिला आबकारी अधिकारी बैतूल