Betul Ki Taza Khabar: खाद्य पदार्थों में मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

Betul Ki Taza Khabar: Adulteration in food items will not be tolerated at all: Collector Shri Suryavanshi

Betul Ki Taza Khabar: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को चाहिए कि वह फील्ड में जाएं और औचक निरीक्षण करें एवं खाद्य पदार्थ में मिलावट की निरंतर जांच करते रहें। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं उसके अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समयावधि में कार्यों को पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.रविकांत उईके, महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी श्री गौतम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री श्रीवास्तव, खाद्य विभाग अधिकारी श्री संदीप पाटिल सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

Betul Ki Taza Khabar: खाद्य पदार्थों में मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

मिलावट से मुक्ति अभियान (Betul Ki Taza Khabar)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप पाटिल ने बताया कि जिले में खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रहण व मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। मिलावट से मुक्ति अभियान के दौरान खाद्य विभाग को 1 जनवरी 2024 से 24 जून 2024 तक कुल 27 लाख 62 हजार 500 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें लायसेंस से 16 लाख 84 हजार, रजिस्ट्रेशन से 5 लाख 58 हजार 500 रूपए एवं अर्थदंड से 5 लाख 20 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

उन्होंने बताया कि अमले द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरूद्ध अभियोजन दायर कर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। (Betul Ki Taza Khabar)

 

खाद्य लायसेंस रजिस्ट्रेशन (Betul Ki Taza Khabar)

श्री पाटिल ने बताया कि खाद्य लायसेंस/पंजीयन की प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाईन है। इसके लिए आवेदक को स्वयं या एमपी ऑनलाईन के माध्यम से विभाग के पोर्टल http://foscos.fssai.gov.in ऑनलाईन आवेदन करना होगा। खाद्य लायसेंस/रजिस्ट्रेशन की प्रति पोर्टल से जारी होते ही आवेदन में उल्लेखित ई-मेल पर पहुंच जाएगी। रजिस्ट्रेशन, स्टेट लायसेंस, सेंट्रल लायसेंस के लिए अलग-अलग मापदंडों के अनुरूप 100 रूपए से लेकर 7 हजार 500 रुपए तक रजिस्ट्रेशन शुल्क  निर्धारित है।

आवेदक आबकारी विभाग, कृषि उपज मंडी, महिला बाल विकास विभाग, जिला प्रमुख आदि जाति कल्याण विभाग की शासकीय संस्थाओं के खाद्य लायसेंस/पंजीयन कर सकते है। (Betul Ki Taza Khabar)

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