सड़क पर घूमते मिले मवेशी तो मालिक से वसूला जाएगा 2 हजार रुपये जुर्माना
नगर पालिका का अल्टीमेटम, मवेशियों का पंजीयन कराएं, सड़क पर छोड़ा तो होगी कार्रवाई
| |
BETUL MIRROR। नगर पालिका परिषद बैतूल ने नगरीय सीमा में आवारा मवेशियों की बढ़ती समस्या, यातायात बाधित होने और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पशुपालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब नगर सीमा में मवेशी रखने वाले सभी पशुपालकों के लिए नगर पालिका में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रति मवेशी 2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा, वहीं बार-बार नियम तोड़ने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार नगरीय क्षेत्र के समस्त पशुपालकों एवं मवेशी मालिकों को अपने मवेशियों का पंजीयन नगर पालिका परिषद बैतूल की राजस्व शाखा में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ कराना सुनिश्चित करना होगा। जिन पशुपालकों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें तत्काल यह प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पशुपालक द्वारा मवेशियों को सड़क, चौराहों, बाजार क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुला छोड़ना प्रतिबंधित है। निरीक्षण के दौरान यदि कोई मवेशी आवारा अवस्था में घूमता हुआ पाया जाता है तो संबंधित मवेशी मालिक के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम एवं प्रचलित उपविधियों के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिषद के निर्णय के अनुसार नगर पालिका परिषद बैतूल द्वारा पकड़े गए प्रत्येक आवारा मवेशी के लिए संबंधित मालिक पर 2 हजार रुपये प्रति मवेशी का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 तथा नगर पालिका की प्रचलित उपविधियों के अंतर्गत सार्वजनिक मार्गों पर अवरोध उत्पन्न करने, जनसुरक्षा को प्रभावित करने तथा पशुओं को आवारा छोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। नगर पालिका ने चेतावनी दी है कि बार-बार उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पशुपालकों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
