कुत्ते के काटने पर अब मालिकों पर होगी एफआईआर
कुत्तों का पंजीयन और एंटी रेबीज टीकाकरण के निर्देश
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BETUL MIRROR। नगर पालिका परिषद बैतूल ने शहरवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पालतू और आवारा कुत्तों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पालतू कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को काटा जाता है अथवा घायल किया जाता है, तो संबंधित कुत्ता मालिक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसी प्रकार आवारा कुत्तों को आश्रय देने वाले व्यक्तियों को भी जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार, नगरपालिका अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को अनियंत्रित छोड़ना, बिना सुरक्षा उपायों के घुमाना तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। नगर पालिका को ऐसे कुत्तों को पकड़ने, जब्त करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।नगर पालिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कुत्ते के कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचती है या मानव जीवन एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, तो संबंधित कुत्ता मालिक अथवा आवारा कुत्तों को आश्रय देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर पुलिस द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद ने सभी पालतू कुत्ता मालिकों एवं आवारा कुत्तों को आश्रय देने वाले लोगों को अपने कुत्तों का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने, एंटी रेबीज टीकाकरण करवाने, सार्वजनिक स्थानों पर पट्टा (लीश) का उपयोग करने तथा कुत्तों को अनियंत्रित रूप से न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
