अंधारिया गांव के अग्निपीड़ित किसान को विद्युत कम्पनी देगी 4 लाख रूपये
उपभोक्ता आयोग बैतूल का आदेश
| |
Betul News: आमला तहसील के ग्राम अंधारिया के किसान फूलचंद पिता नत्थू झाडे व रामू उर्फ रामकुमार झाडे की गेहूं फसल, गन्ना, बैलगाड़ी व स्प्रिंक्लर पाईप उनके खेत के विद्युत तार ढीले होने के कारण स्पार्किंग होने से जल गये थे, किसान द्वारा उपभोक्ता आयोग में शिकायत करने पर आयोग द्वारा विद्युत कम्पनी द्वारा किसान को 4 लाख रूपये का भुगतान करने के आदेश दिये गये है।
- ये भी पढ़ें: हिरणगट्टा, आमडोह से खुलेआम ओवरलोड रेत ले जा रहे बाहरी डंपर, खदान से ही भरकर निकल रहे भारी वाहन
यह आदेश आयोग के मान. अध्यक्ष/न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय व मान. सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि इन किसानों ने अपनी कृषि भूमि में सिंचाई के लिए 5 हार्सपाॅवर का विद्युत कनेक्शन ले रखा था, किसानों के खेत के ऊपर से विद्युत विभाग की विद्युत लाईन गुजर रही थी,
विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ये विद्युत तार ढीले होकर इनमें आपस में टकराने से स्पार्किंग हो गई, जिससे किसान की 16 एकड़ की गेहूं फसल, 1 एकड़ की गन्ना फसल, जेन कम्पनी के 65 स्प्रिंकलर के 20-20 फिट के पाईप तथा दो टायर वाली बैलगाड़ी जलकर नष्ट हो गई, किसान द्वारा 21 अप्रैल 2022 को विद्युत विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग को शिकायत की गई।
ग्रामीणों की उपस्थिति में पटवारी ने पंचनामा बनाया, पुलिस विभाग ने एफ.आई.आर. की, जिसमें विद्युत विभाग की लापरवाही से आगजनी होने तथा किसान को भारी नुकसान होने का उल्लेख किया गया। किसान द्वारा विद्युत विभाग को बार-बार आवेदन देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई, ना ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया।
तब किसान द्वारा उपभोक्ता आयोग बैतूल के समक्ष प्रकरण दर्ज कराया गया, जिस पर आयोग द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार किसान फूलचंद झाडे क्षति बाबत् 1 लाख 48 हजार रामकुमार झाडे को कृषि उपकरण में क्षति से 1 लाख 82 हजार एवं दोनों को मानसिक कष्ट के 10-10 हजार रूपये तथा वाद व्यय के 5 हजार रूपये परिवाद प्रस्तुत दिनांक 22 दिसंबर 2022 से भुगतान दिवस 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित, जो कि 49 हजार 700/- होते हैं, इस प्रकार विद्युत कम्पनी द्वारा किसानों को कुल 404700 का भुगतान किया जाएगा।
