Today News: आदिवासी युवक के नाम पर ली गई जमीन और डेयरी लोन से जुड़ा मामला पहुंचा कलेक्ट्रेट

जयस ने सौंपा ज्ञापन, दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग

Today News: जिले के आमला क्षेत्र में आदिवासी युवक के साथ लंबे समय तक भरोसे का रिश्ता निभाकर एक व्यक्ति ने जमीन और बैंक ऋण के नाम पर गंभीर धोखाधड़ी कर दी। 15 वर्षों तक खेत में मजदूरी करने वाले पिन्टू उइके के नाम पर जमीन खरीदी और 1.5 लाख का लोन लेकर उसे कानूनी संकट में भी डाल दिया गया।

अब अनावेदक उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। इस मामले में आदिवासी संगठन जयस ने सोमवार को बैतूल कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर आदिवासी युवक के साथ हुई आर्थिक और मानसिक धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई।

जयस प्रमुख सचिव राजकुमार काकोड़िया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि उमनपेठ निवासी पिन्टू उइके पिता सुखराम उइके ने आमला तहसील के बोड़खी निवासी अनावेदक राजू के यहां पिछले 15 वर्षों से खेत पर मजदूरी का काम किया है।

पिन्टू ने बताया कि वर्ष 2010 में राजू ने उसके नाम पर आदिवासी समाज की भूमि खसरा नंबर 47/3, रकबा 1.214 हेक्टेयर मौजा कन्नड़गांव, तहसील आमला, जिला बैतूल में क्रय की थी। चूंकि पिन्टू आदिवासी समाज से है और जमीन आदिवासी के नाम पर ही खरीदी जा सकती थी, इसलिए जमीन की रजिस्ट्री पिन्टू के नाम कराई गई और उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया।

आमला शाखा से लिया डेढ़ लाख का लोन

बाद में उसी भूमि पर डेयरी कार्य हेतु पंजाब नेशनल बैंक आमला शाखा से 1 लाख 50 हजार रुपए का ऋण लिया गया। पिन्टू ने बताया कि उसे यह कहकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए कि सिर्फ गवाही में साइन करना है।

अनपढ़ और सीधा-सादा होने के कारण उसने विश्वास में आकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। समय बीतने के साथ जब बैंक से नोटिस आने लगे तब पिन्टू को पता चला कि लोन उसके ही नाम पर लिया गया है।

आमला न्यायालय में विचाराधीन है मामला

ऋण की अदायगी नहीं होने के कारण बैंक द्वारा न्यायालय में चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया गया। यह मामला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आमला की अदालत में विचाराधीन है और पिन्टू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है, जिससे बचने के लिए उसे जमानत लेनी पड़ी है।

अनावेदक ने उसकी अनपढ़ता और भोलेपन का फायदा उठाकर उसके नाम पर जमीन खरीदी और कर्ज लेकर उसे ही फंसा दिया। जयस ने ज्ञापन में मांग की है कि अनावेदक राजू द्वारा आदिवासी युवक के नाम पर की गई धोखाधड़ी और धमकी के मामले में तत्काल जांच कर उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।

साथ ही खसरा नंबर 47/3 की भूमि की खरीद-फरोख्त और उपयोग की जांच कर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

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